राजस्थान में अभिभावकों का मामला पहुंचा था सुप्रीमकोर्ट
कोरोना महामारी के कारण बन पड़े स्कूल में पढ़ाई और फीस को लेकर अभिभावक परेशान थे। जिसके लेकर पिछले साल कई राज्यों में फीस का मामला कोर्ट पहुंचा अलग अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से फीस को लेकर आदेश दिए गए। जिसका मामला देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यह मामला राजस्थान में अभिभावकों द्वारा लाॅकडाउन के चलते शुल्क वसूल किए जाने को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी।

15% कम शुल्क ले स्कूल
कोरोना की दूसरी लहर के कारण बंद पड़े स्कूलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण बातें कही। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 36000 गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को सोमवार को निर्देश दिए कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों से सालाना 15 प्रतिशत कम फीस वसूल की जाए।

फीस जमा ना होने पर क्लास बंद ना किया जाए
फीस वसूल न होने के कारण वर्चुअल क्लास या स्कूल में शैक्षणिक कक्षा को लेकर छात्र की शिक्षा पर कोई व्यवधान न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश को भी बरकरार रखा है जिसमें शुल्क को लेकर नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके अलावा किस्त के रूप में छात्रों को शुल्क जमा करने की व्यवस्था भी की गई है।

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