दिल्ली में पानी संकट का मामला

दिल्ली में पानी की किल्लत से जुड़े मामले में अब दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर जल्द सुनवाई की गुजारिश की है. बता दें कि दिल्ली में पानी की किल्लत का मामला पहले ही रविवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. अब दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर सुनवाई की अपील की है. फिलहाल इसपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब दिया जाना बाकी है.

हरियाणा के खिलाफ SC में याचिका दर्ज

इससे पहले रविवार को हरियाणा सरकार के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से याचिका दाखिल की है. इसमें दिल्ली जल बोर्ड का आरोप है कि हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी रोक लिया है ।

आप का हरियाणा सरकार पर निशाना

राघव चड्ढा ने दावा किया था कि हरियाणा दिल्ली के खाते का 120 मिलियन गैलन पानी रोजाना (एमजीडी) रोक रहा है और पड़ोसी राज्य द्वारा यमुना में छोड़ा जा रहा है और पड़ोसी राज्य द्वारा यमुना में छोड़ा जा रहा पानी ‘अब तक के सबसे निचले स्तर’ पर है. चड्ढा ने ट्वीट किया था, ‘डीजेबी ने सुप्रीम में याचिका दाखिल कर दिल्ली के पानी के वैध हिस्से को हरियाणा से मुक्त करने का अनुरोध किया है. इसका फैसला शीर्ष अदालत ने 1995-96 में ही किया था.

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