अगर आप बाहर निकल रहे हैं और अपने शुभचिंतकों को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं तो कुछ चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि नए बनाए गए नियमों के अनुसार आपके ऊपर. चालान अथवा जुर्माना लगाया जा सकता है.

 

रेलवे परिसर, स्टेशनों या ट्रेन में फेस मास्क न पहनने वालों को 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। रेलवे ने इसी साल 17 अप्रैल को लागू जुर्माने के प्रविधान को 16 अप्रैल 2022 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसकी अधिसूचना सभी रेल मंडलों को भेज दी गई है। भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर यह सख्त कदम उठाया है।

 

मास्क का अनिवार्य उपयोग न करने पर जुर्माने के प्रविधान को रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड के नियम के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा। रेलवे परिसर में थूकने पर भी जुर्माने की व्यवस्था है। नियमानुसार रेलवे परिसर, स्टेशन या ट्रेन के अंदर थूकते हुए पाए जाने अथवा गंदगी फैलाते हुए पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कुछ तो अभी भी कर रहा हूँ आप लोगो के लिये ख़ैर आप email पर लिख भेजिए मुझे [email protected] पर

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