अगर आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए दिल्ली का परिवहन विभाग आपके कागजातों की वैधता आगे बढ़ा दिया है. आपके वाहन संबंधित सारे कागजात जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस अन्य परमिट इत्यादि आपके लिए अब 31 जनवरी 2022 तक वैध रहेंगे.
Considering numerous requests received & keeping in mind difficulties faced by Delhi Learning License holders in getting slots for Driving license test, we have extended validity of LL that has expired between 01.02.20 & 30.11.21 for 2 more months,i.e, till 31.01.22. pic.twitter.com/8GBnxyjhao
— Transport for Delhi (@TransportDelhi) November 30, 2021
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को उन लर्निग लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है, जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 और 30 नवंबर 2021 के बीच समाप्त हो गई थी। महामारी से उपजे संकट के चलते यह निर्णय लिया गया है।
परिवहन विभाग ने ट्वीट किया कि बहुत सारे अनुरोध प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया है। वाहनों से संबंधित दस्तावेजों की अवधि भी बढ़ा दी है। इस आदेश के तहत सभी तरह के परमिट, ड्राइ¨वग लाइसेंस आदि परिवहन से संबंधित सभी तरह के दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। लर्निंग लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।