दिल्ली सरकार ने अब निजी, एमसीडी व स्थानिय निकाय के केजी से आठवीं तक के बच्चों को प्रमोट करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से इसके लिए सभी स्कूलों को सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है।

सर्कुलर में कहा गया है कि नो डिटेंशन पाॅलिसी के तहत निजी, एनडीएमसी, व स्थानीय निकाय के केजी व आठवीं तक के बच्चों को प्रमोट किया जाए। इससे पहले सरकार द्वारा सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों को नो डिटेंशन पाॅलिसी के तहत प्रमोट करने को कहा गया था। यह पाॅलिसी 14 साल के बच्चों तक के लिए लागू है।

सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि कोई स्कूल प्राइमरी व अपर प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों का मूल्यांकन करना चाहे तो कर सकता है। बर्शते इसके लिए छात्रों को स्कूल ना बुलाने की सख्त हिदायत दी गई है। बता दें कि कोविड-19 के कारण पीछले साल से सभी स्कूल बंद हैं। जिससे संक्रमण के चलते सरकार द्वारा आनलाइन शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है।

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