रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को फिर तगड़ा झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान नोएडा स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में सुपरटेक कंपनी के दोनों 40 मंजिला टावर ढहाने के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।सुपरटेक कंपनी की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के साथ ही अब सुपरटेक के दोनों 40 मंजिला टावरों को गिराने का रास्ता साफ हो गया है।
अब नए आदेश के बाद तुरंत उन सारे अपार्टमेंट को गिराया जाएगा और इसके साथ ही जिन लोगों का पैसा लगा हैं उन लोगों को पैसा वापस करना होगा. 40 मंज़िल के इस इमारत के पास होने में कई अफ़सर भी अब नपेंगे और उनपर विभाग की कार्यवाई शुरू किया जाएगा.
NCR में बनाए गये नियमो को अनदेखी करना अब सारे बिल्डर के लिए सबक़ भी होगा. अब सब को अपार्टमेंट या सॉसाययटी बनाने से पहले ग्रीन Area रिज़र्व रखना होगा.