2018 से पहले वाले सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य, ऐसे वाहन लगभग 5.50 लाख

नई तकनीक वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सभी दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों में लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। आरटीओ के हवाले से कहा गया है कि हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है। बावजूद इसके अभी तक सिर्फ़ 620 पुराने वाहनों में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया गया है।

 

दिखी लापरवाही, नंबर प्लेट लगाने की रफ़्तार धीमी और वसूले जा रहें निर्धारित अमाउंट से दो से तीन गुना रूपए

इसी बीच यह भी देखने को मिला है कि कई एजेंसियों की तरफ से तीन से चार गुना अधिक रुपये तक लिए जा रहें हैं। बता दें कि दो पहिया वाहन के लिए 350 रुपये और तीन व चार पहिया वाहनों के लिए 650 रुपये शुल्क है। जबकि दोपहिया वाहनों के लिए 1200 रुपये और तीन व चार पहिया वाहनों के लिए डेढ़ से दो हजार रुपये तक की वसूली हो रही है।

 

चल रहा करोड़ों का खेल:

एजेंसियों की ओर से मनमाना दाम वसूला जा रहा है। मसलन दो पहिया वाहन के लिए 350 रुपये शुल्क है, जबकि 1200 रुपये तक वसूली की जा रही है। इसी तरह तीन व चार पहिया वाहनों के लिए 650 रुपये शुल्क है। इसके लिए डेढ़ से दो हजार रुपये तक की वसूली हो रही है। अगर सभी वाहनों पर अधिकतम 500 रुपये की अवैध वसूली भी जोड़ें तो 27 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की जा रही है।

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