दिल्ली – एनसीआर में हवा के बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में नए प्रतिबंध को मंजूरी दे दी गई है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सरकार को समय से पहले वह सारे व्हीकल ढूंढ ले जिससे कि 2022 अक्टूबर से डीजल जनरेटर चलाया जा सकेगा. अब इसे बेच देना होगा या गैस सिस्टम में बदलवा लेना होगा.

 

जानिए क्या लागू हुआ है नया प्रतिबंध.

दिल्ली एनसीआर में अब 1 अक्टूबर 2022 से डीजल जनरेटर के प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाएगा. इसकी मंजूरी दे दी गई है. अगर किसी क्षेत्र में आपात सेवाएं आती हैं तो वहां पर ही केवल डीजल जनरेटर चलाने की छूट दी जाएगी.

अगर कहीं पर बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है और कोई भी प्रकार का अन्य विकल्प नहीं है तो वहां पर 1 दिन में केवल 2 घंटे चलाने की मोहलत दी जाएगी.

नए आदेश जारी कर दिए गए हैं और लिखित रूप से सरकारों को पहुंचा दिया गया है. आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि अक्टूबर में सर्दी की शुरुआत होने के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा की क्वालिटी इंडेक्स इस कदर बिगड़ जाती है कि यहां पर जीना मुहाल हो जाता है.

यह आदेश दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के ऊपर लागू किया गया है. आदेश में कहा गया है कि एलपीजी या प्राकृतिक गैस या बायोगैस इत्यादि से चलने वाले जनरेटर पर कोई रोक नहीं होगा.

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