हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को एमजी रोड के सहारा मॉल पर लगाई गई सील खोल दी। सील खोलने की कार्रवाई 1,05,18,750 रुपये का जुर्माना अदा किए जाने के बाद की गई। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि सील करने के आदेश निरस्त कर दिए गए हैं और मॉल के गेट पर लगी सील खोल दी गई है।

 

बता दें कि 14 सितंबर को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निरीक्षण के दौरान सहारा मॉल के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में खामियां मिली थीं। इसी के बाद बाद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन अशोक खेतरपाल के आदेश पर मॉल को सील करने की कार्रवाई की गई थी।

 

21 सितंबर को सहारा मॉल प्रबंधन द्वारा ढाई लाख रुपये बतौर सिक्योरिटी जमा बोर्ड में जमा कराए गए और कहा गया था कि ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक करा लिया जाएगा, जिसके बाद 24 सितंबर को बोर्ड के चेयरमैन ने सहारा मॉल पर 1,05,18,750 रुपये का जुर्माना लगाया और बोर्ड ने 15 दिन के भीतर जुर्माने की राशि भरने का मॉल प्रबंधन को निर्देश दिए थे। अब जुर्माना अदा करने के बाद बोर्ड द्वारा मॉल की सील खोल दी गई।

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