UP में लगा एस्मा

UP में किसी भी विभाग के सरकारी कर्मचारी अब हड़ताल नहीं क्र सकेंगे। योगी सरकार ने 6 महीने तक एसोशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगा दिया है। एस्मा लगाए जाने के बाद अब सरकारी कर्मचारी अब कम से कम 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत एस्मा लगाया है। राज्यपाल ने इसकी मंजूरी भी दे दी है।

क्या है एस्मा?

आवश्‍यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्‍मा) हड़ताल को रोकने के लिये लगाया जाता है। विदित हो कि एस्‍मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्‍य दूसरे माध्‍यम से सूचित किया जाता है।
एस्‍मा अधिकतम छह महीने के लिये लगाया जा सकता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध‍ और दण्‍डनीय है।

सरकारें क्यों लगाती हैं एस्मा?

सरकारें एस्मा लगाने का फैसला इसलिये करती हैं क्योंकि हड़ताल की वजह से लोगों के लिये आवश्यक सेवाओं पर बुरा असर पड़ने की आशंका होती है। जबकि आवश्‍यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी एस्मा वह कानून है, जो अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिये लागू किया जाता है।
इसके तहत जिस सेवा पर एस्मा लगाया जाता है, उससे संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते, अन्यथा हड़तालियों को छह माह तक की कैद या ढाई सौ रु. दंड अथवा दोनों हो सकते हैं।

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