1 अप्रैल से दिल्ली में गाड़ियों के चलाने के नियम में बदलाव होने जा रहा है और इसके साथ ही 1 अप्रैल से दिल्ली के 15 सड़कों को नए सिरे से यातायात के लिए तैयार किया गया है.

 

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने चुने गए 15 सड़कों पर स्पेशल डेडीकेटेड प्लेन केवल 10 और माल ढोने वाले वाहनों के लिए बनाया है अगर इस लाइन से हटकर बस चालक किया माल ढोने वाले वाहन अपनी गाड़ी चलाते हैं तो उन्हें तुरंत ₹10000 का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है.

 

दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार यह व्यवस्था सुबह 8:00 बजे से लेकर रात के 10:00 बजे तक लागू रहेगी वही रात के 10:00 बजे से लेकर सुबह के 8:00 बजे से पहले तक किसी लेन में गाड़ियां चलाने के लिए रोक-टोक नहीं रहेगा.

 

15 रोड जिस पर यह नियम लागू होगा वह नीचे इस प्रकार हैं.
dedicated lanes for buses, goods carriers

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